हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जन सुनवाई के दौरान सूदखोरी और लैंडफ्रॉड के मामले पहुंचे। मामलों को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों को सूदखोरी की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान राजपुरा क्षेत्र की तीन महिलाएं सूदखोर द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के मामले लेकर पहुंची। एक महिला ने बताया कि उसने सूदखोर से 15 हजार रुपये का ऋण लिया था। वह अब तक उसे 75 हजार रुपये दे चुकी हूं। दूसरी महिला ने बताया कि उसने दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपये का कर्ज लिया था। वह सूदखोर को अबतक 1.25 लाख रुपये दे चुकी हैं। फिर भी रुपये मांग रहा है। तीसरी महिला ने 20 हजार रुपये कर्ज के एवज में 40 हजार वसूलने की बात कही। कमिश्नर ने तीनों महिलाओं से सूदखोर को पैसे दिए जाने का प्रमाण मांगे। कहा इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। आयुक्त ने कहा कि ब्याज पर धनराशि का लेनदेन करना कानूनी अपराध है। वहीं हीरानगर निवासी मदन राम आर्य ने ठुलीबाज तहसील कोश्याकुटौली में दर्ज भूमि पर ग्रामीण द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई। आयुक्त ने भूस्वामी, कब्जेदारों के साथ ही तहसीलदार को आगामी जनसुनवाई में तलब किया। वहीं सुशीला तिवारी नर्सिग कॉलेज की छात्राओं ने नर्सिंग प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपफंड ना मिलने की शिकायत की।
स्वरोजगार के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं
कमिश्नर ने जन सुनवाई के दौरान लोगों से स्वरोजगार के लिए सूदखोरों से ऋण लेने के बजाए बैकों से ऋण लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा जिन लोगों को स्वरोजगार व अन्य कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है वह बैंकों से लोन ले सकते हैं। उन्होंने कई योजनाओं की जानकारी दी।
रेल विद्युतीकरण को कमिश्नर से मांगी वन भूमि
मुख्य अभियंता पावर टांसमिशन कारपोरेशन ने बताया कि रेल लाइन विद्युतीकरण परियोजना के तहत किच्छा से लालकुआं तक 123 केवी की लाइन बिछाई जानी है। जिससे तराई केंद्रीय वन प्रभाग टाडा वन ब्लाक की 10.61 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। इस वन भूमि के सापेक्ष 21.234 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को दी जानी है। उन्होंने कमिश्नर से 21.234 हेक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिस आयुक्त ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।