देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने कहा कि मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिवस भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके लिए ड्राई डे से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उत्तराखण्ड राज्य में और उत्तराखण्ड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला है, उन क्षेत्रों में 17 अप्रैल 2024 को सांय 05 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 को सांय 06 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। 07 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मतदान के दृष्टिगत 05 मई सांय 06 बजे से 07 मई को सायं 06 बजे तक बरेली से लगे हुए राज्य के उधमसिंह नगर क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 25 मई 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 23 मई सांय 06 बजे से 25 मई 2024 को सायं 06 बजे तक और हिमाचल प्रदेश में 01 जून 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 30 मई सांय 06 बजे से 01 जून 2024 को सांय 06 बजे तक इन राज्यों से लगे देहरादून के क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। अन्य राज्यों में विभिन्न चरणों में होने वाले मतदान के दौरान उनकी सीमा से उत्तराखण्ड के जो जनपद लगे हैं, उन जनपदों की 03 किमी की परिधि के भीतर ही ड्राई डे प्रभावी होगा।
Related Posts
एम्स ऋषिकेश में भर्ती अल्मोड़ा हादसे के 7 घायलों की हालत गंभीर
- Ganesh Tariyal
- November 5, 2024
- 0
पेड़ से टकराई कार, दो की मौत
- Tulsi Ram
- December 10, 2023
- 0