रुद्रप्रयाग। केदारनाथ बेस कैंप में महिला के साथ रेप के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़ित महिला बीजेपी की नेता बताई जा रही है, जिसकी केदारनाथ में दुकान हैं और वहीं पर बेस कैंप में टेंट में रहती है। आरोप है कि इसी दौरान रात को पीड़िता के गांव के ही व्यक्ति ने महिला के टैंट में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने जब विरोध किया और वो चिल्लाई तो आरोपी टेंट से भाग गया।
पीड़ित महिला ने 18 अक्टूबर को सोनप्रयाग थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। वैसे ये मामला 13 अक्टूबर की रात का है। महिला का आरोप है कि आरोपी उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का दवाब बना रहा था, लेकिन महिला नहीं मानी और उसने सोनप्रयाग थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित महिला ने पुलिस को जो शिकायत दी है, उसके मुताबिक बीते 13 अक्टूबर को राकेश चन्द्र शुक्ला निवाली नागजगई बसुकेदार ने उसे फोन किया था और कहा था कि वो अपने कमरे (टेंट) का दरवाजा खुला रखे, लेकिन पीड़िता अपना फोन बंद करके सो गई। इसी बीच रात को आरोपी उसके टेंट में घुसा और पीड़िता के साथ छीना झपटी की।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोपी पर जबरदस्ती करने का भी आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि अपनी जान बचाने के लिए जब वो चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता ने भविष्य में भी खुद और अपने परिवार को आरोपी से खतरा होने की बात कही है।
पीड़ित महिला से भी बात की। इस दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि मैं केदारनाथ में काम करती और टेंट में रहती हूं। मौजूदा समय में मैं बीजेपी की नेता भी हूं। मेरे साथ यह घटना 13 अक्टूबर रात लगभग 12ः00 हुई है। जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी आरोपी राकेश मेरे टेंट में आया। राकेश के टेंट में आने का मुझे पता ही नहीं लगा। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैंने उसका पूरा विरोध किया। मैंने उस रात को ही संबंधित पुलिस अधिकारी को कई कॉल किए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगले दिन भी मैं शिकायत लेकर पास के थाने में गई थी। मुझे लगातार धमकाया और डराया जा रहा है। मुझे यह कहा जा रहा है कि तुम शिकायत वापस ले लो। मेरे साथ गलत हुआ है और भविष्य में यह व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता हैं। इसलिए मैं किसी के कहने पर शिकायत वापस नहीं लेना चाहती। मैने इस पूरी घटना की जानकारी अपने नेताओं को भी दी है। सोनप्रयाग थाना पुलिस ने भी पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सोनप्रयाग थाना प्रभारी देवेन्द्र असवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 333 और 74 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार आगे की कार्रवाई की जाएगी।