ज़मीन के बदले नौकरी मामला: कोर्ट का फैसला 25 फरवरी तक सुरक्षित

नई दिल्ली।  ज़मीन के बदले नौकरी से जुड़ा करप्शन का मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को आदेश सुनाएगा। सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।

दरअसल राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी थीं। नौकरी देने के बदले उनसे या उनके परिवार के सदस्यों से लालू प्रसाद यादव ने उनकी जमीनें अपने परिवार के नाम लिखवा ली थीं। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही है।

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