नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने 19 वर्षीय जूडो प्रशिक्षु खिलाड़ी द्वारा मुरादाबाद निवासी कोच पर प्रशिक्षण के दौरान लगाए गए यौन उत्पीड़न के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी जूडो प्रक्षिशु खिलाड़ी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वह जूडो कराटे में नेशनल खिलाड़ी है। पिछले सात साल से वह देहरादून में एक कोच की देख रेख में प्रशिक्षण ले रही थी। 2024 में उसका चयन नेशनल खेलने के लिए भोपाल में हो रहे प्रशिक्षण के लिए हुए था। महिला कोच ने उन्हें प्रशिक्षण के लिये भोपाल जाने के बजाय मुरादाबाद के कोच के पास भेज दिया। मुरादाबाद का कोच, महिला कोच का भी प्रशिक्षक रहा है।
प्रशिक्षण के दौरान 12 मार्च 2025 को मुरादाबाद के कोच उसे अपने खेतों पर बने फार्म हाउस में ले गए। जहां उन्होंने फार्म हाउस के गेट बंद कर दिए। मसाज करने के नाम पर यौन उत्पीड़न किया। मना करने पर नेशनल में न खेलने देने व करियर खराब करने की धमकी दी। जब वह खेलने के लिए भोपाल गयी तो उसकी मानसिक स्थिती खराब थी। वह गेम से बाहर हो गयी। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाये. दोषी को सजा दिलाई जाये। इस सम्बंध में पीड़िता ने देहरादून रायपुर थाने 28 अप्रैल 2025 को मुकदमा दर्ज करवाया। जिसे देहरादून पुलिस ने थाना भोजपुर मुरादाबाद स्थान्तरित किया है।