नामांकन प्रक्रिया प्रातः 10 बजे शुरू व 05 बजे तक होगी
पौड़ी। जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव 2024 के सफल संचालन हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। आज जनपद के सभी नगर निकायों में एक भी नामांकन पत्र नहीं बिका।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत सीमाओं के अन्दर धारा 144 लागू की गयी थी। उन्होंने कहा कि 01 जुलाई 2024 से उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होने के कारण धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, धारा 111 सी०आर०पी०सी० के स्थान पर 130 एवं धारा 188 के स्थान पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता-2023 पढ़ा जाय। अतिरिक्त आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक सुविधाओं और नियमों का पालन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी नामांकन कक्षों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम श्रीनगर का तहसील श्रीनगर, नगर निगम कोटद्वार का तहसील कोटद्वार नगर पालिका पौड़ी का तहसील पौड़ी, नगर पालिका दुगड्डा का तहसील कोटद्वार में नामांकन कक्ष स्थापित किये गये हैं। जबकि नगर पंचायत सतपुली का सतपुली तहसील, नगर पंचायत थलीसैंण का थलीसैंण तहसील व जौंक का राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मणझूला में नामांकन कक्ष स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर, 2024 से 1 जनवरी, 2025, नामांकन पत्रों की वापसी 02 जनवरी,2025, निर्वाचन प्रतीक आवंटन 03 जनवरी को किया जाएगा। जबकि मतदान 23 जनवरी व मतगणना 25 जनवरी, 2025 को होगी।