देहरादून। राज्य सरकार ने मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता को खत्म कर दिया है । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सचिव विनोद कुमार की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद अब उत्तराखंड में में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सचिव विनोद सुमन ने इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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