नई दिल्ली। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में शनिवार को बड़ा कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान की सजा सात साल से तीन साल बढ़ाकर दस साल कर दी है।
वहीं, बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा सात साल बरकरार रखी है। दोनों पर जुर्माना जरूर बढ़ाया है। आजम खान पर पांच लाख और बेटे अब्दुल्ला पर साढ़े तीन लाख जुर्माना किया है। आजम और अब्दुल्ला पहले से जेल में बंद हैं। गौरतलब है दो पैन कार्ड बनाने के केस में पहले पिता पुत्र को नवंबर 2025 में कोर्ट ने सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
फैसले के बाद बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि यह मामला केवल दस्तावेजी गड़बड़ी का नहीं, सरकारी पहचान पत्र के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जुड़ा गंभीर अपराध है। इसलिए दोनों को उम्रकैद की सजा दी जाए। सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया।
