यूपी के नोएडा में 7 निजी स्कूलों पर कार्रवाई

गौतमबुद्ध। गौतमबुद्ध नगर जिला शुल्क नियामक समिति की बड़ी कार्रवाई। मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शुल्क विनियमन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस की समीक्षा की गई। जांच में सामने आया कि 6 स्कूलों ने तय सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई। जबकि एक स्कूल ने कंपोजिट फीस के अलावा अलग से एनुअल चार्ज भी वसूला। समिति ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए पहले 45 नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद 7 स्कूलों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 का उल्लंघन किया। 

बताते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से स्कूल हैं, जिन पर फीस वृद्धि के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की है।कौन-कौन से स्कूल हैं शामिल?   – एपीजे स्कूल, सेक्टर-16, नोएडा, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, सेक्टर-20, ग्रेटर नोएडा वेस्ट – रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर-50, नोएडा – विश्व भारती स्कूल, सेक्टर-28, नोएडा – श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा, सेंट जॉन्स स्कूल, सेक्टर-2, ग्रेटर नोएडा, बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21, नोएडा।

इन स्कूलों पर 7.23% से अधिक फीस बढ़ाने पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन का साफ संदेश है कि फीस बढ़ोतरी अब स्कूलों की मनमर्जी से नहीं होगी, बल्कि तय नियमों के तहत ही होगी। अगर कोई स्कूल निर्धारित सीमा से ज्यादा फीस वसूलता है या शुल्क विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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