टिहरी। टिहरी झील क्षेत्र के 98 गांवों में अब बिना नक्शा स्वीकृत कराए भवन निर्माण नहीं किया जा सकेगा। आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के साथ होटल, लॉज और होमस्टे जैसे व्यावसायिक निर्माण के लिए भी टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण यानी टाडा से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। टाडा की ओर से 21 अगस्त को जारी सूचना के बाद झील क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू की गई है।
वर्ष 2013 की अधिसूचना के तहत टिहरी और उत्तरकाशी के 98 गांव टाडा क्षेत्र में शामिल किए गए थे। प्रशासन का उद्देश्य झील क्षेत्र में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाकर मास्टर प्लान के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना है।
