नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि प्रदर्शन के दौरान यातायात और कारोबार में बाधा न आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू किया जाए।
याचिकाकर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि विरोध प्रदर्शनों के कारण आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो और दुकानों सहित अन्य व्यापारिक गतिविधियों में बाधा न आए।
