हरिद्वार पीडब्ल्यूडी घोटाले में 20 साल बाद 8 आरोपियों को दोषी ठहराया

देहरादून। देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 20 साल पुराने केस में हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग से जुड़े घोटाले में 9 में से 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है। देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2003 में दर्ज एक बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह मामला हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2001-2002 के दौरान हुए वित्तीय घोटाले से जुड़ा हुआ है।

सीबीआई जांच के अनुसार, विभाग के कुछ अधिकारियों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और फर्जी व अनधिकृत चेक जारी कर सरकारी धन की निकासी की। इस मामले में सीबीआई ने 2005 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 20 आरोपियों को नामजद किया गया था। ट्रायल के दौरान 4 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि 7 आरोपियों ने पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अदालत ने शेष 9 आरोपियों में से 8 को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।

दोषियों में पीडब्ल्यूडी हरिद्वार और रुड़की के कर्मचारी शामिल हैं। अधिकांश आरोपियों को 1 से 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना लगाया गया है।

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