नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 में संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को एलपीजी आपूर्ति बंद करने से पहले हर उपभोक्ता को अलग से सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा, यदि कंपनी के पास सूचना जारी करने का रिकॉर्ड मौजूद है।
यह सूचना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट एसोसिएशन, हाउसिंग सोसायटी, पोस्टर, फ्लायर, पंपलेट, हाथों-हाथ नोटिस, SMS, फोन कॉल या रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के माध्यम से दी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य नोटिस प्रक्रिया को सरल और अधिक व्यावहारिक बनाना है।
