सुप्रीम कोर्ट ने NCLT और NCALT के फैसले को किया रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसलों में बिना वेरिफिकेशन के AI कंटेंट के इस्तेमाल पर सख्त नाराज़गी जताते हुए नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कम्पनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि NCLT और NCALT दोनों ने अपने फैसले में AI जनरेटेड ऐसे फैसलों को नजीर के तौर पर स्वीकार किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी दिये ही नहीं हैं।

मामले में प्रतिवादी बैंक ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि NCLT ने जिन पुराने कथित फैसलों का हवाला दिया था, वह उसके वकील ने अदालत में पेश नहीं किये गए थे। NCLT ने खुद रिसर्च करके गैर-मौजूद फैसले अपने फैसले में शामिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा है कि वह वकीलों द्वारा कोर्ट को दी जाने वाली दलीलों में AI के इस्तेमाल को लेकर एक गाइडलाइन तैयार करे।

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