हरिद्वार में 22 मार्च को स्क्रीनिंग परीक्षा, केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

हरिद्वार। महिला कल्याण विभाग में अधीक्षक पद की स्क्रीनिंग परीक्षा का लोक सेवा आयोग 22 मार्च को आयोजन करेगा। यह परीक्षा हरिद्वार स्थित आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित होगी। इस एकल परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा- एक सौ तिरसठ के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

हरिद्वार की सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए इसे लागू किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में उक्त 200 मीटर की परिधि में एकत्र नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीखा केंद्र परिसर में परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति अथवा परीक्षार्थी के मोबाइल फोन या पेजर ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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