एथेनॉल आपूर्ति आवंटन पर SC का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसमें ‘एथेनॉल आपूर्ति वर्ष’ (ईएसवाई) 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 के लिए एथेनॉल खरीद कोटे की मौजूदा व्यवस्था को फिलहाल बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश केंद्र सरकार और तेल कंपनियों की याचिका पर दिया है। केंद्र और तेल कंपनियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक एथेनॉल निर्माता कंपनी की अतिरिक्त एथेनॉल खरीद की मांग पर विचार करने को कहा गया था।

केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट्स (DEP) को बढ़ावा दिया है। इन प्लांट्स के साथ तेल कंपनियों के दीर्घकालिक खरीद समझौते हैं। इनका आरोप है कि अतिरिक्त एथेनॉल खरीद में उन्हें तय प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि E-20 पेट्रोल से वाहनों में खराबी होने का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा।

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