सिवान नगर परिषद क्षेत्र में नए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक 16 दिसंबर 2026 तक बढ़ी

सिवान।  शहर में बढ़ते यातायात दबाव, जाम और सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। नगर परिषद क्षेत्र में नए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगी रोक को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

समाहरणालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब 16 दिसंबर 2026 तक सिवान नगर परिषद क्षेत्र में परिचालन के लिए किसी भी नए ई-रिक्शा का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। हालांकि पहले से पंजीकृत ई-रिक्शा वैध पंजीकरण, बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ पूर्ववत संचालित होते रहेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ने बताया कि यह निर्णय शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, जाम की समस्या कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नए ई-रिक्शा नगर परिषद क्षेत्र के बाहर संचालित किए जा सकते हैं, लेकिन शहर के अंदर उनकी एंट्री पर रोक जारी रहेगी। प्रशासन ने आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना और अन्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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