नई दिल्ली। पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 के अंर्तगत आरोपी के लिए कड़ी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं 10 लाख तक का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल का प्रावधान है।

इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदाता के लिए एक करोड़ तक का जुर्माना और परीक्षा की आनुपातिक लागत की वसूली का प्रावधान है। वहीं 4 साल तक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। कोई व्यक्ति या समूह, जो संगठित अपराध करता है तो 5 साल से कम नहीं और अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान है।
