राना अय्यूब के ट्वीट्स पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राना अय्यूब के कुछ ट्वीट्स पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने इन ट्वीट्स को अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक माना है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राना अय्यूब, दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से जवाब मांगा है। 

याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाएं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अय्यूब के कई ट्वीट हिंदू देवी-देवताओं और सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों का अपमान करते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इसी मामले में निचली अदालत पहले ही FIR दर्ज करने का आदेश दे चुकी है। 

कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और X को मिलकर काम करने और 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

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