नई दिल्ली। सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में संशोधन किया है। नई दरें आज, 3 अगस्त से लागू हो गई हैं। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों की समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है।
3 अगस्त से लागू नई दरों के तहत पेट्रोल निर्यात पर शुल्क 2.5 रुपये से बढ़ाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 15.5 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह फैसला सरकार की नियमित पखवाड़ा समीक्षा के तहत लिया गया है, जिसमें वैश्विक कच्चे तेल और रिफाइंड फ्यूल की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। इस बदलाव का असर मुख्य रूप से निर्यात करने वाली रिफाइनिंग कंपनियों पर पड़ेगा। घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
